साक्ष्य के अभाव में उत्पाद अधिनियम की धारा 47 ऐ के अंतर्गत नकली शराब मामले के आरोपी पप्पू कुमार रिहा।

धनबाद न्यायालय से उत्पाद अधिनियम की धारा 47ऐ के अंतर्गत, आरोपी पप्पू कुमार को हेमंत कुमार सिंह, प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी, धनबाद ने साक्ष्य के अभाओं मैं रिहा कर दिया,वही उत्पाद विभाग कि और से लोक अभियोजन श्रीमती वर्षा द्विवेदी ने परवी कि तो वही आरोपी कि और से युवा अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल ने बहस किया।

सहायक आयुक्त उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना ने आधार पर दूहाटांड,धनसार मैं दिनाक 31/7/2018 को छापेमारी कि थी, ज़िसमे पुलिस पदाधिकारी सुरेश कुमार ने पप्पू कुमार को अवैध नकली विदेशी शराब के 180 मिली लीटर की 30 पेटी,(259 लीटर विदेशी) और देशी शराब 200 मिली लीटर के 8 बोरा,( 240 लीटर देशी) शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था, पप्पू कुमार वर्तमान में जमानत पर था।

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