धनबाद : हिंदुजा लिलेंड फाइनांस द्वारा 14 चाका का एक ट्रक गैर कानूनी तरीके से जप्त करने और शिकायतकर्ता को जप्त ट्रक को छोड़ देने और बचा हुआ ईएमआई को रीशेड्यूल करने का वादा कर 70,000/- रूपया हिंदुजा लिलेंड फाइनांस के खाते मैं ज़मा कारवा कर,जप्त ट्रक को शिकायतकर्ता के बिना सूचना और हस्ताक्षर के गैरकानूनी तारिके से अन्य व्यक्ति को बिक्री कर देने के औरोप मैं हिंदुजा लिलेंड फाइनांस का लोन क्षेत्र प्रबंधक महेश कुमार द्वारा दयार अग्रिम जमानत याचिका ज़िसका नंबर:- 464/2024 माननीय न्यायाधीश श्री स्वयंभू (अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश छठाम) मैं सुनवाई हुई,जहां हिंदुजा लिलेंड फाइनांस के अधिवक्ता ने लोन क्षेत्र प्रबंधक महेश कुमार के बचोंओ मैं पारवी कि,वही विरीय लोक अभीयोजान और सुचक के अधिवक्ता राहुल कुमार अग्रावाल के दयार अग्रिम जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, जिसपर माननीय न्यायालय ने हिंदुजा लिलेंड फाइनांस के लोन क्षेत्र प्रबंधक महेश कुमार के अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी ! बताते चले कि सुचक राजन कुमार ने हिंदुजा लिलेंड फाइनांस लिमिटेड से लोन पर दिनाक 1 नवंबर 2017 को एक ट्रक फाइनांस कराया था। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर जेएच 10 बीजे 8375 था। ट्रक का क़िस्त भी प्रायः समय पर दिया जा रहा था।कभी कभार थोड़ा देर सबेर होता था।लेकिन कंपनी ने 30 अक्टूबर 2019 को रजौली नवादा के पास चालक से ट्रक की चाबी छीन कर गाड़ी को जप्त कर लिया।इस संबंध में गाड़ी मालिक ने अपने वकील राहुल कुमार अग्रवाल के सहारे कंपनी से काफी पत्राचार कर गाड़ी वापस करने की अपील की।लेकिन कंपनी,कंपनी के धनबाद स्थित कंपनी की लोन क्षेत्र प्रबंधक महेश कुमार तथा रिकवरी एजेंट संजय कुमार यादव पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।गाड़ी मालिक ने थाना जाकर प्राथमिकी दर्ज कराने की कोशिश की,लेकिन थाना ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।अंततः राजन कुमार ने वकील राहुल कुमार अग्रावाल के माध्यम से एक परिवाद न्यायालय में दायर ज़िसका नंबर 11592/2023, धारा :- 379, 406, 420, 468, 120(ब )/34 के तहत दायर किया था! परिवाद पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने बैंक मौड़ थाना को एफ.आई.आर दर्ज कर कारवाई का आदेश दिया थे ! ज़िसका एफ.आई.आर संख्या :- 218/2023 है !
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