सिंदरी : बीआईटी मुख्य गेट के सामने झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग के समीप मधुलिका मिठाई दुकान से पूर्व की ओर 140 डिसमिल जमीन में वर्षों से बसे व्यवसाययों और आवास बना कर रहने वाले स्थानीयों के द्वार पर बुधवार को न्यायालय द्वारा नोटिस चस्पा करने पर हड़कंप मच गया है। नोटिस सिंदरी गौशाला निवासी खजांची सिंह के नाम पर निर्गत किया गया है। लोगों को 15 दिनों में भूमि कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया है। लोगों ने एकजुट होकर नोटिस का विरोध करते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।
दिनांक 31/ 8 /2023 को एक्स केस नंबर 64/ 1980 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन नंबर 4 में व जजमेंट टैप्टर की ओर से 37 सदस्य प्रविष्टि पक्ष कर ” गौशाला बाजार संघर्ष गृह बचाओ मंच” जिसका नेतृत्व अनिल कुमार शर्मा की ओर से अधिवक्ता पी के भट्टाचार्य तथा सौरभ चटर्जी ने फ्री कॉल पार्टीशन सस्ते स्थगन रिलीफ की मांग की है। इसमें विशेष कर यह प्रश्न किया गया है कि जारी विवाद संख्या 64/ 1980 को अभी 43 वर्षों के बाद कैसे पुनर्जीवित किया गया है, जबकि जजमेंट डैप्टर स्वर्गीय वंशीधर तिवारी व स्वर्गीय खजांची सिंह की मृत्यु लगभग 12 वर्ष के पहले ही हो चुकी है। बताया जाता है कि स्व खजांची सिंह बीजीएच अस्पताल बोकारो में मृत्यु हो गई थी ,जिसका दाह संस्कार बिहार में किया गया था। री कॉल -सह स्टे पिटीशन की प्रति डिग्री धारक को प्रदान कर दी गई है। न्यायालय ने कहा है कि 64/ 1980 की सुनवाई अगले निर्धारित तिथि को की जाएगी।