न्यू नदखुरकी पैच (ब्लॉक टू क्षेत्र) के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी

अनुमंडल पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार तिवारी ने न्यू नदखुरकी पैच (ब्लॉक टू क्षेत्र) के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस संबंध में उन्होंने कहा कि खेमका कैरियर द्वारा ब्लॉक 2 में किए जा रहे खनन कार्य में 28 अगस्त 2023 को बिना पूर्व सूचना के कन्हाई चौहान व कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर धरना प्रदर्शन कर अशांति फैलाई जा रही है। जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने एवं जान माल की क्षति होने की पूरी संभावना है।

शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए धरना प्रदर्शन करने वाले एवं प्रबंधन की एक बैठक बुलाई गई। वहीं अंचल अधिकारी बाघमारा ने भी बताया कि उपरोक्त मामले में एक कमेटी बनाकर जांच कराई गई। जिसमें 35 लोगों की जांच की गई। इसमें 75% से अधिक कर्मी स्थानीय पाए गए।

उक्त परिप्रेक्ष्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो तथा लोक परिशांति बनी रहे एवं आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने व विधि व्यवस्था संधारण के उद्देश्य से न्यू नदखुरकी पैच (ब्लॉक टू क्षेत्र) के 500 मीटर क्षेत्रफल की परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 दं.प्र.सं. के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।

इसी प्रकार से यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

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